राजस्थान सरकार वित्त विभाग (नियम प्रभाग)
30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश
राजस्थान सरकार वित्त विभाग के आदेश सं. एफ.15(1)एफडी/नियम/2017 भाग-II दिनांक 12 सितम्बर 2024 की अनुपालन में राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 और उसके बाद के सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की एक समान तिथि तय की थी। जिन कर्मचारियों ने इन नियमों के तहत सेवा की वृद्धि अवधि पूरी कर ली थी और 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे, वे 1 जुलाई की वेतन वृद्धि के लिए पात्र नहीं थे, क्योंकि वे सेवा में नहीं थे।सरकार ने इस संबंध में माननीय न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों के आलोक में मामले पर विचार किया है और 30 जून, 2006 को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने का निर्णय लिया है, और 30 जून के बाद, जिनकी वेतन वृद्धि उनकी सेवानिवृत्ति के अगले दिन देय हो जाती है, और संतोषजनक सेवा के एक वर्ष पूरा करने पर, 1 जुलाई को एक काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी। यह वेतन वृद्धि केवल पेंशन प्रयोजनों के लिए एक पारिश्रमिक के रूप में मानी जाएगी और इसे ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन और अप्रयुक्त विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए नहीं माना जाएगा। इस वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई, 2006 से 10 अप्रैल, 2023 तक काल्पनिक होगा और नकद लाभ 11 अप्रैल, 2023 (माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि) से दिया जाएगा।
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कोर्ट निर्णय की अनुपालन में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान , बीकानेर द्वारा जारी आदेश देखने के लिए click here
30 जून सेवानिवृति पर काल्पनिक वेतन वृद्धि के लिए विभिन्न प्रपत्र हेतु click here
उदाहरण - मेरी सेवा निवृत्ति दिनांक 30.06.2021 को हुई है मुझे उक्त आदेश के अनुसार काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकृत एवं पेंशन संशोधन के लिए आगे क्या कार्यवाही करवानी है?
उत्तर - •1 जुलाई से काल्पनिक वेतन वृद्धि की हेतु कार्मिक को कार्यालय अध्यक्ष से इस संबंध में एक आदेश जारी करवाए।
- संशोधित पेंशन के लिए ऑफलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करके प्रकरण क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय को भेजना है।
- वित्त विभाग का आदेश दिनांक 12.9.2024 के आदेश की प्रति
- कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी काल्पनिक वेतन वृद्धि आदेश प्रति
- पूर्व में जारी पेंशन आदेश (PPO)/पेंशन किट प्रति
- काल्पनिक संशोधित एलपीसी
- लेखाकर्मी का संशोधित प्रमाण पत्र
- संशोधित पेंशन गणना प्रपत्र 7 का अनुलग्नक -ll

