70 वर्ष की आयु होने पर पेंशनर/ फैमली पेंशनर को 01/04/2024 से 5% अतिरिक्त भत्ता मिलेगा

 GOVERNMENT OF RAJASTHAN FINANCE DEPARTMENT (RULES DIVISION)


No. F.12(3)FD/Rules/2023


NOTIFICATION





भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। (1) इन नियमों को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2024 कहा जा सकेगा।


(2) ये 01-04-2024 से प्रवृत्त समझे जाएंगे।


2. नियम 54बी का प्रतिस्थापन। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के विद्यमान नियम 54बी, जिसे आगे उक्त नियम कहा जाएगा, के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-


"54बी. पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अतिरिक्त भत्ता। पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 5% तथा 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 10%, जैसा भी मामला हो, दिया जाएगा। यह भत्ता पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 80 वर्ष की आयु तक दिया जाएगा तथा ऐसे भत्ते पर कोई महंगाई राहत देय नहीं होगी।"


3. नियम 67 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 67 में,-


(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "दिव्यांग" के स्थान पर, जहां भी हो, अभिव्यक्ति "विशेष रूप से सक्षम" प्रतिस्थापित की जाएगी;


 (ii) विद्यमान खण्ड (ई) के पश्चात् तथा विद्यमान परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित नया परन्तुक डाला जाएगा, अर्थात्:-


"(एफ) विशेष रूप से सक्षम भाई-बहन केवल उस स्थिति में, जब मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के जीवित रहने पर विधवा या विधुर या परिवार पेंशन के लिए पात्र कोई बच्चा या माता-पिता न हों:", तथा


(iii) विद्यमान परन्तुक के पश्चात् तथा विद्यमान स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित नया परन्तुक डाला जाएगा, अर्थात्:-


"इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि विशेष रूप से सक्षम भाई-बहन को परिवार पेंशन तभी देय होगी, जब विकलांगता सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु से पहले विद्यमान थी। सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के पुत्र/पुत्री, जो मानसिक विकार या विकलांगता से ग्रस्त है या शारीरिक रूप से अपंग या विशेष रूप से सक्षम या अंधा या गूंगा-बहरा है, के लिए लागू अन्य शर्तें वही होंगी, जो इन नियमों में दी गई हैं।"

4. नियम 87 का संशोधन। उक्त नियम के नियम 87 में विद्यमान उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित नवीन उपनियम (8) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-


"(8) पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी पेंशन भुगतान आदेश में सरकारी सेवक के पति/पत्नी का नाम, यदि जीवित हो, पारिवारिक पेंशनभोगी के रूप में दर्शाएगा तथा पेंशन भुगतान आदेश में स्थायी रूप से दिव्यांग बालक/बालकों, आश्रित माता-पिता तथा दिव्यांग भाई-बहनों का नाम भी पारिवारिक पेंशनभोगी के रूप में दर्शाएगा, यदि परिवार में कोई अन्य सदस्य नहीं है, जिसे पारिवारिक पेंशन देय हो।"


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