Child care Leave (चाइल्ड केयर लीव) संपूर्ण जानकारी

Child care Leave (चाइल्ड केयर लीव) 

वित्त विभाग (नियम अनुभाग), राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियम-2018, नियम-103ग (चाइल्ड केअर लीव) विषयक अधिसूचना क्रमांक. प.1 (6) वित्त/नियम/2011 जयपुर, दिनांक: 22 मई 2018

(1) महिला कर्मचारी को परीक्षा, अस्वस्थता अथवा पालन-पोषण आदि किसी भी आवश्यकताओं की स्थिति में उसके प्रथम दो जीवित बच्चों की देखभाल के लिए ( सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान अधिकतम दो वर्ष अर्थात् 730 दिन का 'चाइल्ड केअर लीव' सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा। बच्चे से आशय है-

(A) 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा।

(B) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांकः 16-18/NI.1 दिनांकः 01.06.2001 में वर्णित अनुसार न्यूनतम 40 फीसदी निःशक्तायुक्त संतान जिसकी आयु 22 वर्ष से कम हो।

(2) चाइल्ड केअर लीव की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी-

(i) महिला कर्मचारी चाइल्ड केअर लीव के दौरान अवकाश प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त वेतन के समान दर पर अवकाश वेतन की हकदार होगी।

(ii) चाइल्ड केअर लीव को किसी भी अन्य देय अवकाश के साथ संयुक्त किया जा सकेगा।

(iii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन सक्षम अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व देना होगा।

(iv) चाइल्ड केअर लीव का दावा अधिकारपूर्वक नहीं किया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में अवकाश स्वीकृति अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई महिला कर्मचारी अवकाश का उपभोग नहीं करेगी।

v) चाइल्ड केअर लीव कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के पश्चात् आवेदन करने पर किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी।

(vi) महिला कार्मिक द्वारा पहले से ही उपभोग किए जा चुके अथवा उपभोग किए जा रहे ( अवकाशों को किसी भी परिस्थिति में चाइल्ड केअर लीव में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

(vii) चाइल्ड केअर लीव को किसी अन्य अवकाश लेखे में नामे नहीं लिखा जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इसका पृथक अवकाश लेखा संधारित किया जाएगा और इसे सेवा पुस्तिका में चस्पा किया जाएगा।

(viii) अवकाश स्वीकृति अधिकारी राजकार्य के सुचारू संचालन अथवा विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवेदित अवकाश को अस्वीकृत कर सकता है।

(ix) चाइल्ड केअर लीव एक कैलेण्डर वर्ष में तीन बार से अधिक स्वीकृत नहीं की जाएगी। एक कैलेण्डर वर्ष में शुरू होकर यदि अवकाश दूसरे कैलेण्डर वर्ष में पूर्ण होता है तो उस स्पेल को अवकाश शुरू होने वाले वर्ष में काउंट किया जाएगा।

(x) सामान्यतः यह अवकाश परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में स्वीकार्य नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत होने की स्थिति में परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

(xi) इस अवकाश को उपार्जित अवकाश की तरह स्वीकृत और व्यवहृत किया जाएगा। (xii) रविवार और अन्य अवकाशों को इस

अवकाश के पहले अथवा बाद में जोड़ा जा सकेगा। चाइल्ड केअर लीव के मध्य में आने वाले रविवार, राजपत्रित और अन्य अवकाश उपार्जित अवकाश की तरह ही चाइल्ड केअर लीव में काउंट होंगे।

(xiii) निःशक्त बच्चे के संबंध में अवकाश स्वीकृति से पूर्व सक्षम प्राधिकारी / मेडिकल बोर्ड से जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र के अलावा महिला कार्मिक पर बच्चे के आश्रित होने का प्रमाण-पत्र महिला कर्मचारी से लिया जाएगा।

xiv) विदेश में रह रहे बच्चे की अस्वस्थता अथवा परीक्षा आदि की स्थिति में अवकाश अधिकृत चिकित्सक/शिक्षण संस्थान से प्राप्त प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा। विदेश में रह रहे अवयस्क बच्चे के सम्बन्ध में अवकाश लेने पर विदेश यात्रा सम्बन्धी अवकाश के नियम/निर्देशों का पालन करना होगा और 80 प्रतिशत अवकाश अवधि उसी देश में बितानी होगी जहाँ बच्चा रह रहा है।

(xv) देश या विदेश में किसी छात्रावास में रह रहे बच्चे की परीक्षा आदि के दौरान अवकाश चाहे जाने पर महिला कार्मिक को यह स्पष्ट करना होगा कि वह बच्चे की देखभाल किस प्रकार से करेगी।

डिस्क्लेमरः मूल अधिसूचना से भिन्नता / अस्पष्टता की स्थिति में अथवा आधिकारिक संदर्भ के लिए मूल पाठ का परिशीलन अवश्य कर लें यह प्रस्तुति केवल हिंदीभाषी कर्मचारी / अधिकारियों की सहायतार्थ और सुलभ अर्थग्रहण के लिए है।

(3) CCL अन्य शर्ते

1. नियंत्रण अधिकारी (प्रधानाध्यापक राबाउप्रावि, सागडा) की अभिशंषा से इस आशय की घोषणा के साथ कि अवकाश-स्विकृत्ति से विद्यालयी कार्यों के सुचारू संपादन एवं विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति में इससे किसी प्रकार का

2. व्यवधान पैदा नहीं होगा। अवकाश पर प्रस्थान से पूर्व महिला कार्मिक द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि विद्यालय द्वारा निर्धारित दायित्व पूर्ण कर लिये हों, यथा उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच / आवंटित पाठठ्यक्रम पूर्ण कर लिया गया है। 3. अवकाश स्विकृत्ति के उपरान्त विद्यालयी आवश्यकता व कार्य में राज्य के लक्ष्यों की पूर्ति में बाधा उत्पन होने की परिस्थिति में स्विकृत्त आवेदन निरस्त अथवा अवधि को घटाया जा सकेगा।

4. "Child care leave अवकाश अवधि के दौरान महिला कार्मिक अधो-हस्ताक्षर कर्ता की बिना पूर्व अनुमति के विदेश यात्रा नहीं कर सकेगी।

5. नोट एक वित-वर्ष में तीन बार से अधिक "Child care leave अवकाश स्विकृत्त नहीं किया गया। 

6. "Child care leave अवकाश का इन्द्राज सेवा-पुस्तिका में पृथक से कर दिया गया है, व निर्धारित प्रपत्र सेवा-पुस्तिका में चस्पा कर दिया गया है। 

7. "Child care leave" अवकाश हेतु आवश्यक दस्तावेज (पुत्र का जन्म प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, व निर्धारित CCL अवकाश प्रार्थना-पत्र) प्राप्त कर लिये हैं।



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